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छेड़खानी करने की सजा: दो युवकों को एक -एक साल की कैद व जुर्माना लगेगा अलग

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कन्नौज (यूपी) खेत पर काम रहे किसान पिता को खाना देने जा रही युवती का रास्ता घेर कर छेड़खानी करने वाले युवकों को कोर्ट ने एक-एक साल कैद की सजा सुनाई। वहीं छेड़खानी में शामिल किशोर के मामले की सुनवाई किशोर न्यायालय करेगा।
तिर्वा कोतवाल क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती 17 मार्च 2014 खेत में काम कर रहे पिता को खाना देने जा रही थी। इस दौरान रास्ता घेर कर युवती से सौरिख थाना क्षेत्र के गांव शरीफपुर निवासी दिलशाद उर्फ छुटऊ और शरीफ अली व एक गांव निवासी एक किशोर ने छेड़खानी कर दी थी। पीड़िता ने तीनों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना एसआई राजवीर ने की थी। गुरुवार को विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। सात लोगों की गवाही के आधार पर दिलशाद उर्फ छुटऊ और शरीफ अली को दोषी मानते हुए एक-एक साल की कैद और पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटने का फैसला सुनाया। वहीं एक गांव निवासी आरोपी की घटना के समय उम्र 18 साल से कम थी। इससे अब उसके आरोपी की सुनवाई किशोर न्यायालय को सौंपी गई है।

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