कन्नौज (यूपी) किशोर से कुकर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 10 साल कैद सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान का 11 वर्षीय बेटा सात जून 2016 की दोपहर अपने खेत में खड़ी मक्के फसल की रखवाली कर रहा था। इस दौरान हैवतपुर कटरा निवासी आमिर ने किशोर से कुकर्म किया। पिता ने आमिर के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। छह गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आमिर को 10 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आमिर पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि आमिर पीड़ित परिवार को धमकाकर समझौते की धमकी भी दे रहा था। कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।